उत्तराखंड में पशुओं की 34 दवाओं पर लगा प्रतिबंध, FDA ने जारी किया आदेश


केंद्र के आदेश के तहत एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और संक्रमण-रोधी दवाओं का आयात, निर्माण और बिक्री रोकी गई

देहरादून। उत्तराखंड में पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली 34 दवाओं पर केंद्रीय आदेश के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं ड्रग्स प्रशासन (FDA) ने इस संबंध में हाल ही में आदेश जारी किया है।

FDA के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि यह रोक पशुओं को दी जाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं और उनके फॉर्मूलेशन्स के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण पर लागू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था।

प्रतिबंधित दवाओं में 15 एंटीबायोटिक, 18 एंटीवायरल और 1 संक्रमण-रोधी दवा शामिल हैं

एंटीबायोटिक दवाओं पर रोक:
यूरिडोपेनिसिलिन, सेफ्टोबिप्रोल, सेफ्टारोलाइन, साइडरोफोर सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स, पेनेम्स, मोनोबैक्टम्स, ग्ल्य्कोपेप्तिदेस, लिपोपेप्टाइड्स, ऑक्साजोलिडिनोन्स, फिडैक्सोमिसिन, प्लाजोमिसिन, ग्लाइसिलसाइक्लिन्स, एरावासाइक्लिन और ओमाडासाइक्लिन।

एंटीवायरल दवाओं पर रोक:
अमैंटाडाइन, बालोक्साविर मार्बॉक्सिल, सेल्गोसिविर, फेविपिराविर, गैलिडेसिविर, लैक्टिमिडोमाइसिन, लैनिनामिवीर, मेथिसाजोन/मेटिसाजोन, मोलनुपिराविर, निटाजोक्सानाइड, ओसेल्टामिवीर, पेरामिविर, रिबाविरिन, रिमांटाडाइन, टिजोक्सानाइड, ट्रायजाविरिन, उमिफेनोविर और जानामिवीर।

इसके अलावा, संक्रमण के लिए दी जाने वाली एंटी प्रोटोजॉल दवा निटाजोक्सानाइड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *