पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी, छह दिनों में 786 लौटे अपने मुल्क, 1376 भारतीयों ने की वापसी


पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत 24 अप्रैल से छह दिनों के भीतर 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा बिंदु के माध्यम से भारत छोड़ चुके हैं। वहीं इस दौरान कुल 1376 भारतीय अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान से लौटे हैं।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसी क्रम में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी हुआ। इसी क्रम में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 24 अप्रैल से छह दिनों के भीतर 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा बिंदु के माध्यम से भारत छोड़ चुके हैं।

अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान, कुल 1376 भारतीय अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान से लौटे हैं। 24 अप्रैल को, सरकार ने घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए, और जिनके पास मेडिकल वीजा है, उनके पास ऐसा करने के लिए 29 अप्रैल तक का समय है।

राजनयिक, आधिकारिक और दीर्घकालिक वीजा रखने वालों को ‘भारत छोड़ो’ नोटिस से बाहर रखा गया था। अल्पकालिक वीजा की 12 श्रेणियों में से किसी एक को रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई।जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के ठहरने पर प्रतिबंध लगाया गया था। बता दें कि पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी है।

वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी गई है। अधिकारी ने कहा कि कई लोग दुबई या अन्य मार्गों से उड़ान भरकर चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। हमें उम्मीद है कि और अधिक पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़कर जाएंगे, क्योंकि राज्य पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियाँ देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर रही हैं।

केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कॉर्डिनेशन कर सभी राज्यों में एक बड़ा सत्यापन अभियान चल रहा है। स्थिति पर कड़ी नजर रखने वाले एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर वे 29 अप्रैल के बाद भी भारत में रुकते हैं तो उनके ठहरने को अवैध माना जाएगा।



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